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अरविंद केजरीवाल की मुसीबत बढ़ी, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की अर्जी की खारिज

नई दिल्ली: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है.

 

अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी के अलावा प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) की हिरासत में भेजे जाने को भी चुनौती दी थी. ईडी की हिरासत के बाद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और वर्तमान में वो तिहाड़ जेल में बंद हैं.

 

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ये याचिका जमानत के लिए नहीं है, बल्कि गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी गलत है. ईडी के मुताबिक, केजरीवाल आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं और उसका आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल गोवा में चुनाव प्रचार के लिए किया गया था. ईडी ने कहा कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है.

 

दिल्ली HC द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने पर AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, “अरविंद केजरीवाल के वकील सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने में लगे हुए हैं और कोर्ट लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए है. मुझे पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल को जल्द ही सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा. न्याय की एक प्रक्रिया होती है और न्यायिक प्रक्रिया में कई तरह की देरी होती है, PMLA एक्ट में कई जटिलताएं हैं, जिसमें जमानत मिलने के प्रावधान कठिन हैं…”

 

AAP नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, “आज हाई कोर्ट का फैसला आया है उसका हम सम्मान करते हैं और सम्मानपूर्वक कहते हैं कि हम इस फैसले से सहमत नहीं हैं और इसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और वहां अपनी बात रखेंगे.”

 

मंत्री सौरभ भारद्वाज ने आगे कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को राहत मिली वैसे ही सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को भी राहत मिलेगी.”

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