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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोर्ट ने के. कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई

नई दिल्ली: आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से बीआरएस नेता के. कविता को झटका लगा है. अदालत ने आज मंगलवार को तेलंगाना के पूर्व सीएम के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता को राहत ना देते हुए उनकी न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है. उन्हें 15 मार्च, 2024 को प्रवर्तन निदेशालय(ED) ने गिरफ्तार किया गया था. इससे पहले अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.

 

अपनी पेशी के दौरान बीआरएस एमएलसी के. कविता ने कहा, “यह पूरी तरह से बयान पर आधारित केस है. यह एक राजनीतिक मामला है. यह विपक्षी दलों को निशाना बनाने का केस है. इस मामले में सीबीआई पहले ही जेल में मेरा बयान दर्ज कर चुकी है.”

 

कविता ने कहा, “मैं एक पीड़िता हूं. मेरी व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिष्ठा को निशाना बनाया जा रहा है. मेरे मोबाइल फोन को सभी टेलीविजन चैनलों में प्रदर्शित किया गया, जो कि मेरी निजता पर हमला है. उन्होंने आगे कहा, मैं केंद्रीय एजेंसियों के साथ सहयोग कर रही हूं. मैंने बैंक खाते का विवरण भी दिया. मैंने अपना मोबाइल फोन भी ईडी को दिया, जिसपर एजेंसी ने दावा किया कि मैंने अपना मोबाइल फोन तोड़ दिया है.”

 

ईडी का दावा है कि के कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रची. जिसके तहत दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया. के कविता को कथित दक्षिण लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है. दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देशभर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

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