बिना PUC दिखाए नहीं मिलेगा पेट्रोल, वायु प्रदूषण पर सरकार का बड़ा कदम
नई दिल्ली: वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए एक बड़े कदम के तहत राष्ट्रीय राजधानी में वाहन मालिकों को 25 अक्टूबर से वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) दिखाए बिना पेट्रोल पंपों पर ईंधन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.
पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, “दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के लिए वाहनों का उत्सर्जन प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक है. इसे कम करना अनिवार्य है इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर बिना वाहन के पीयूसी प्रमाण पत्र के पेट्रोल, डीजल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.
वैध पीयूसी प्रमाण पत्र के बिना पकड़े जाने पर, वाहन मालिकों को मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार छह महीने तक की कैद या 10,000 रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है.
उन्होंने आगे कहा कि योजना के तौर-तरीकों को स्पष्ट करने के लिए एक विस्तृत अधिसूचना जारी की जाएगी.
दिल्ली परिवहन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई 2022 तक दिल्ली में 17 लाख से अधिक वाहन बिना उचित और वैध प्रमाणीकरण के चल रहे थे.
(एजेंसी इनपुट के साथ)




