Sidhu Moosewala हत्याकांड: हाईकोर्ट ने आरोपी जोगिंदर सिंह की जमानत याचिका की खारिज, बताया ‘मास्टरमाइंड’

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुचर्चित Sidhu Moosewala हत्याकांड में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी जोगिंदर सिंह (उर्फ जोगा) की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया है। जस्टिस जसजीत सिंह बेदी की बेंच ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि आरोपी इस सनसनीखेज अपराध में मुख्य षड्यंत्रकारियों में से एक था।
अदालत के आदेश के मुताबिक, याचिकाकर्ता जोगिंदर सिंह पर हमलावरों को शरण देने और एक सह-आरोपी को हथियार उपलब्ध कराने का गंभीर आरोप है। इसके अलावा, नामजद होने के बाद वह फरार हो गया था, जिसके चलते उसे भगोड़ा (proclaimed offender) घोषित किया गया था। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, वह लंबी जद्दोजहद के बाद 26 जून 2023 को गिरफ्तार हो सका था।
सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और सबूतों को प्रभावित करने की आशंका पर भी गहरी चिंता जताई। बेंच ने कहा कि यदि ऐसे आरोपी को जमानत दी जाती है, तो वह न्याय से भाग सकता है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है। इसी आधार पर अदालत ने उसकी याचिका को पूरी तरह खारिज कर दिया।






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