रणवीर अल्लाहबादिया की सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज, पासपोर्ट जारी करने से इनकार

मशहूर यूट्यूबर रणवीर अल्लाहबादिया ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अपने पासपोर्ट जारी करने की मांग की। उन्होंने दलील दी कि इंटरव्यू और व्यवसायिक बैठकों के लिए उन्हें विदेश यात्रा करनी पड़ती है, और पासपोर्ट न मिलने से उनकी आजीविका प्रभावित हो रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी, यह कहते हुए कि उनकी विदेश यात्रा से चल रही जांच प्रभावित हो सकती है।
रणवीर अल्लाहबादिया के अलावा, यूट्यूबर आशीष चंचलानी ने भी अपने पासपोर्ट की बहाली के लिए अदालत का रुख किया, लेकिन शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका को भी खारिज कर दिया।
सुनवाई के दौरान, अदालत ने महाराष्ट्र और असम सरकारों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से जांच की समय-सीमा के बारे में पूछा। इस पर मेहता ने जवाब दिया कि जांच अगले दो सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। अदालत ने कहा कि वह इस अवधि के बाद अल्लाहबादिया के पासपोर्ट जारी करने की याचिका पर पुनर्विचार कर सकती है।
रणवीर अल्लाहबादिया को सुप्रीम कोर्ट ने 3 मार्च को अपने पॉडकास्ट ‘द रणवीर शो’ फिर से शुरू करने की अनुमति दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि वह शो में नैतिकता और शालीनता बनाए रखेंगे। अदालत ने निर्देश दिया कि कार्यक्रम की सामग्री सभी आयु वर्ग के दर्शकों के लिए उपयुक्त होनी चाहिए।
अल्लाहबादिया पर कॉमेडियन समय रैना के यूट्यूब शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ में माता-पिता को लेकर की गई कथित अश्लील टिप्पणी के मामले में केस दर्ज किया गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 18 फरवरी को उनकी गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि, अदालत ने उनकी टिप्पणी को अश्लील करार देते हुए उन पर कड़ी टिप्पणी की और उनकी मानसिकता पर सवाल उठाए।





