राहुल गांधी ने जताया खेद, शिवराज सिंह चौहान के बेटे की मानहानि याचिका पर हाईकोर्ट पहुंचे

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह द्वारा दायर मानहानि मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष खेद व्यक्त किया है। राहुल गांधी ने अदालत में दायर अपने आवेदन में कहा कि उनका कथित बयान कार्तिकेय सिंह के संदर्भ में नहीं था।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला वर्ष 2018 के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान झाबुआ में हुई एक चुनावी रैली से जुड़ा है। कार्तिकेय सिंह का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में पनामा पेपर्स मामले का जिक्र करते हुए उनका नाम लिया था, जिससे उनकी छवि और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
इसी आरोप के आधार पर कार्तिकेय सिंह ने भोपाल स्थित सांसद-विधायक मामलों की विशेष अदालत में मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
हाईकोर्ट में क्या बोले राहुल गांधी?
राहुल गांधी की ओर से दायर आवेदन में कहा गया है कि जिस बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ, वह कार्तिकेय सिंह से संबंधित नहीं था। आवेदन में कथित टिप्पणी को लेकर खेद भी व्यक्त किया गया है।
राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निचली अदालत द्वारा जारी समन और पूरे मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की है।
गुरुवार को होगी सुनवाई
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकल पीठ इस मामले की सुनवाई गुरुवार को करेगी। अदालत के निर्देश पर निचली अदालत के रिकॉर्ड भी हाईकोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
कार्तिकेय सिंह की ओर से अधिवक्ता संकल्प कोचर हाईकोर्ट में पक्ष रख रहे हैं।
राजनीतिक रूप से अहम मामला
यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इसमें देश के प्रमुख विपक्षी नेता राहुल गांधी और भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान के परिवार का नाम जुड़ा हुआ है। हाईकोर्ट के फैसले पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं।





