इंस्टाग्राम पर ऑर्डर की गई ड्रेस कभी नहीं पहुंची घर, 1,500 रुपये की ड्रेस के लिए स्टोर को चुकाने पड़े 16,000 रुपये

सोशल मीडिया पर शॉपिंग करना कई बार महंगा पड़ सकता है। केरल के कन्नूर जिले में एक महिला ने इंस्टाग्राम पेज से 1,545 रुपये की अनारकली ड्रेस ऑर्डर की थी, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी उसे ड्रेस नहीं मिली। उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए स्टोर पर जुर्माना लगाया है।
क्या है पूरा मामला?
अक्टूबर 2024 में एक महिला ने इंस्टाग्राम पर विज्ञापन देखकर एक अनारकली ड्रेस पसंद की थी। उसने गूगल पे के जरिए 1,545 रुपये का भुगतान कर दिया था। स्टोर की शिपिंग पॉलिसी के मुताबिक प्रोडक्ट 70 से 90 कार्य दिवसों के भीतर डिलीवर किया जाना था, लेकिन तय समय सीमा निकलने के बाद भी पार्सल नहीं पहुंचा।
उपभोक्ता आयोग का फैसला
कन्नूर जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (जिसकी अध्यक्षता रवि सुशा ने की और सदस्य मोली कुट्टी मैथ्यू व सजीश केपी शामिल थे) ने इस मामले की सुनवाई की। आयोग ने पाया कि 146 दिन बीत जाने के बाद भी स्टोर ने ग्राहक को कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसे सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार प्रथा (Unfair Trade Practice) माना गया।
स्टोर की सफाई और मुआवजा
स्टोर ने दलील दी थी कि फैब्रिक स्टॉक में दुर्घटना के कारण देरी हुई और इसकी जानकारी ईमेल से दी गई थी। हालांकि, आयोग ने स्टोर की दलील को खारिज कर दिया। आयोग ने स्टोर को आदेश दिया कि वह महिला को 1,545 रुपये रिफंड करे, मानसिक पीड़ा के लिए 10,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 5,000 रुपये यानी कुल 16,545 रुपये 30 दिनों के भीतर अदा करे।





