भारत

द्वारका साहिल एक्सीडेंट केस: आरोपी नाबालिग के पिता पहुंचे दिल्ली हाई कोर्ट

दिल्ली के द्वारका में हुए साहिल धनेशरा एक्सीडेंट मामले में नया कानूनी मोड़ सामने आया है। आरोपी नाबालिग के पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर परिवार की पहचान सार्वजनिक किए जाने पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले पर आज दिल्ली उच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है।

परिवार की पहचान उजागर न करने की मांग

याचिका में कहा गया है कि मीडिया परिवार की तस्वीरें और पहचान सार्वजनिक न करे। आरोपी 17 वर्षीय लड़का घटना के समय अपनी बहन के साथ एसयूवी चला रहा था। बताया जा रहा है कि उसकी गाड़ी की सामने से साहिल की मोटरसाइकिल से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि 23 वर्षीय साहिल की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद एसयूवी एक खड़ी टैक्सी से भी जा टकराई, जिससे टैक्सी चालक घायल हो गया।

‘रील’ बनाने के दौरान हुआ हादसा

यह हादसा 3 फरवरी को द्वारका इलाके में हुआ था। आरोप है कि एसयूवी तेज रफ्तार में सोशल मीडिया के लिए ‘रील’ बनाते समय चलाई जा रही थी। उसी दौरान वाहन ने पहले मोटरसाइकिल और फिर टैक्सी को टक्कर मार दी। दुर्घटना के वक्त 17 साल का नाबालिग लड़का गाड़ी चला रहा था।

पुलिस के अनुसार, शुरुआत में आरोपी ने खुद को 19 वर्ष का बताया था, लेकिन दस्तावेजों की जांच में उसकी उम्र 17 साल निकली। द्वारका के डीसीपी अंकित सिंह ने इस बात की पुष्टि की है।

पिता ने मांगी माफी

हादसे के बाद आरोपी के पिता ने पीड़ित की मां से माफी मांगते हुए कहा कि वह इस घटना से बेहद दुखी हैं और अदालत जो भी फैसला करेगी, उसका पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि घटना के समय वह काम के सिलसिले में गोरखपुर में थे और सूचना मिलते ही दिल्ली लौट आए थे।

साहिल की मां ने उठाए सवाल

साहिल की मां इन्ना माकन ने आरोपी के पिता की माफी पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि दुर्घटना के 15 दिन बाद माफी मांगना विडंबनापूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाया कि आरोपी का परिवार अब तक उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने भी नहीं आया और केवल जमानत पर ध्यान दे रहा है।

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस ने अभी तक आरोपी के पिता को गिरफ्तार नहीं किया है। उनका दावा है कि वह आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हैं, लेकिन न्याय के लिए लड़ाई जारी रखेंगी।

पिता पर भी दर्ज हुआ मामला

दिल्ली पुलिस ने नाबालिग को वाहन चलाने की अनुमति देने के आरोप में आरोपी के पिता के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

घटना के बाद का एक नया वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर घायल साहिल और घटनास्थल पर खड़ी एसयूवी दिखाई दे रही है। वीडियो में स्थानीय लोग आरोपी और उसकी बहन को रोकते हुए भी नजर आ रहे हैं।

फिलहाल, मामले की जांच जारी है और अदालत में होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

Show More

न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

"न्यूज़ मोबाइल हिंदी" एक डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है जो पाठकों को ताज़ा ख़बरें, गहन विश्लेषण और अपडेट सरल हिंदी में उपलब्ध कराता है। यह राजनीति, खेल, तकनीक, मनोरंजन और बिज़नेस जैसे विषयों पर समाचार प्रस्तुत करता है। साथ ही, इसमें फ़ैक्ट चेक (Fact Check) सेक्शन भी है, जिसके ज़रिए झूठी या भ्रामक ख़बरों की सच्चाई सामने लाकर पाठकों को विश्वसनीय और सही जानकारी दी जाती है। इसका मक़सद है—समाचारों के बीच तथ्य और अफ़वाह में स्पष्ट अंतर दिखाना।
Back to top button