गोवा नाइटक्लब हादसे के बाद आतिशबाज़ी पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश

उत्तर गोवा में एक नाइटक्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत के कुछ दिनों बाद जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन ने बुधवार (10 दिसंबर 2025) शाम को आदेश जारी कर सभी पर्यटक स्थलों के अंदर आतिशबाज़ी, स्पार्कलर और किसी भी तरह के पटाखों या पायरोटेक्निक उपकरणों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है।
यह आदेश अरपोरा में 6 दिसंबर की रात करीब आधी रात हुए दर्दनाक हादसे के बाद एहतियातन लिया गया है। ‘Birch by Romeo Lane’ नाम के नाइटक्लब में आग लगने की घटना में 25 लोगों की मौत हो गई थी। शुरुआती जांच में पता चला है कि क्लब के अंदर “इलेक्ट्रिक फायरक्रैकर्स” जलाए गए थे, जिससे आग भड़क उठी।
जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कार्रवाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत की गई है। इसके तहत पर्यटक स्थलों के अंदर किसी भी तरह की आतिशबाज़ी, पायरोटेक्निक इफेक्ट, फ्लेम-थ्रोअर टाइप डिवाइस, स्मोक जनरेटर या ऐसे किसी भी उपकरण का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
यह रोक उत्तर गोवा के सभी नाइटक्लब, बार-रेस्टोरेंट, होटल, गेस्टहाउस, रिसॉर्ट, बीच शैक, अस्थायी ढांचे, इवेंट वेन्यू और मनोरंजन स्थलों पर लागू होगी। प्रशासन का कहना है कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए यह कदम जरूरी था, ताकि भविष्य में ऐसी किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके।





