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Delhi LG का बड़ा आदेश: अतिक्रमण पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति, DDA अब ड्रोन से रखेगा निगरानी

New Delhi: दिल्ली में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ कार्रवाई अब और तेज होने वाली है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना (LG) ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को राजधानी में अतिक्रमण के मामलों पर ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने का निर्देश दिया है। यह फैसला DDA Advisory Council की बैठक के दौरान लिया गया, जहां शहरी विकास और प्रवर्तन व्यवस्था की समीक्षा की गई।

ड्रोन और रियल-टाइम टेक्नोलॉजी से होगी निगरानी

बैठक में उपराज्यपाल ने DDA को निर्देश दिया कि सरकारी जमीनों और भवनों की निगरानी के लिए ड्रोन और रियल-टाइम तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। इसका उद्देश्य अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण की जल्द पहचान कर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करना है।

14 फ्लाइंग स्क्वॉड कर रहे हैं निगरानी

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल 14 फ्लाइंग स्क्वॉड DDA की जमीनों की नियमित निगरानी कर रहे हैं। इन टीमों की मदद से सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों को रोकने और तत्काल कार्रवाई करने का काम किया जा रहा है।

241 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन कराई गई खाली

बैठक में जानकारी दी गई कि अप्रैल 2025 से अब तक DDA ने 241.51 एकड़ सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इसके अलावा विकास क्षेत्रों में 235.96 एकड़ भूमि से अवैध निर्माण हटाए गए हैं।

दिल्ली का ड्रोन सर्वे जारी

दिल्ली में भूमि रिकॉर्ड और अवैध निर्माण की पहचान के लिए नगर निगम (MCD) और Survey of India के साथ मिलकर ड्रोन सर्वे भी चलाया जा रहा है।

अब तक 1,370 वर्ग किलोमीटर में से 1,122 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का सर्वे पूरा किया जा चुका है।

नियम तोड़ने वाले आर्किटेक्ट्स पर भी होगी कार्रवाई

उपराज्यपाल ने बड़े भवन उल्लंघनों के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले आर्किटेक्ट्स को डी-एम्पैनल और ब्लैकलिस्ट करने को कहा।

साथ ही, असुरक्षित भवनों की जानकारी MCD को भेजने और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।

अवैध निर्माण पर सख्ती बढ़ेगी

DDA का कहना है कि नई तकनीक और नियमित निगरानी के जरिए राजधानी में अवैध कब्जों और अनधिकृत निर्माण पर प्रभावी नियंत्रण किया जाएगा। प्रशासन का उद्देश्य सरकारी जमीनों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और शहरी विकास को नियमों के अनुसार आगे बढ़ाना है।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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