समीर वानखेड़े की मानहानि याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड चिलीज और नेटफ्लिक्स को भेजा नोटिस

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को आईआरएस अधिकारी और पूर्व एनसीबी जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे पर सुनवाई करते हुए रेड चिलीज एंटरटेनमेंट, नेटफ्लिक्स, गूगल, मेटा, और X (पूर्व ट्विटर) सहित अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया है। यह मामला नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में समीर वानखेड़े के चित्रण को लेकर है।
Delhi High Court issued summons (notice) on the plea of Sameer Wankhede against Red Chillies Entertainment and others. The High Court has asked Red Chillies Entertainment and others to file a reply within 7 days. The court has asked the petitioner to supply a copy of the petition…
— ANI (@ANI) October 8, 2025
समीर वानखेड़े ने अदालत में दायर याचिका में दावा किया है कि वेब सीरीज में उन्हें नकारात्मक रूप में दर्शाया गया है, जिससे उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर छवि को नुकसान पहुंचा है। याचिका में यह भी कहा गया है कि यह सीरीज विशेष रूप से उन्हें बदनाम करने के इरादे से बनाई गई, खासकर ऐसे समय में जब अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान से जुड़ा मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
वानखेड़े ने मानहानि के लिए 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा है, जिसे वह टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान देना चाहते हैं। साथ ही उन्होंने मांग की है कि कुछ वेबसाइटों से कथित आपत्तिजनक सामग्री हटाई जाए। हालांकि, अदालत ने इस संबंध में अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन सभी पक्षों से 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है।
इस मामले की अगली सुनवाई अब 30 अक्टूबर 2025 को होगी। अदालत सभी पक्षों की प्रतिक्रियाएं देखने के बाद आगे की कार्रवाई तय करेगी।





