दिल्ली विधानसभा चुनाव: चुनाव आयोग ने 5 फरवरी को एग्जिट पोल पर लगाई रोक
चुनाव आयोग ने 5 फरवरी (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच एग्जिट पोल के संचालन, प्रकाशन या प्रचार पर प्रतिबंध लगाने संबंधी अधिसूचना जारी की है. इस दिन दिल्ली विधानसभा और उत्तर प्रदेश तथा तमिलनाडु में दो उपचुनावों के लिए वोट डाले जाएंगे.
22 जनवरी को जारी अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के प्रावधानों के तहत मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे के दौरान किसी भी इल्केट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणाम सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना प्रतिबंधित रहेगा.
दिल्ली विधानसभा चुनाव के अलावा उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु में इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हो रहे हैं.
अधिसूचना में कहा गया है, “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए की उपधारा (1) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, चुनाव आयोग, उक्त धारा की उपधारा (2) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, 05.02.2025 (बुधवार) को सुबह 7 बजे से शाम 6.30 बजे के बीच की अवधि को वह अवधि अधिसूचित करता है, जिसके दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी भी अन्य तरीके से उक्त आम और उप चुनावों के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम का प्रसार करना प्रतिबंधित रहेगा.”
इसमें आगे लिखा है, “जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 (1) (बी) के तहत, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी जनमत सर्वेक्षण या किसी अन्य चुनाव सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी चुनावी मामले को प्रदर्शित करना, उपरोक्त आम और उपचुनावों के संबंध में मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटों की अवधि के दौरान प्रतिबंधित होगा.” इस बीच, दिल्ली चुनाव में एक सप्ताह से भी कम समय बचा है, राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार अभियान तेज कर दिए हैं.
दिल्ली विधानसभा चुनाव एक ही चरण में 5 फरवरी को होंगे, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को होगी. राष्ट्रीय राजधानी में भाजपा, कांग्रेस और आप के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है.





