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दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण: ग्रैप प्रतिबंधों में कड़ाई, वर्क फ्रॉम होम की सिफारिश

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली समेत नोएडा और गुरुग्राम में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ने के चलते ग्रैप (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत लागू पाबंदियों को और कठोर बना दिया गया है. प्रशासन ने इसके अंतर्गत घर से काम करने यानी वर्क फ्रॉम होम अपनाने का सुझाव भी दिया है.

ऑफिसों में 50% उपस्थिति की अनुमति

नई व्यवस्था के मुताबिक, एनसीआर क्षेत्र की राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) सरकारी, म्युनिसिपल तथा निजी कार्यालयों को महज आधे कर्मचारियों के साथ संचालन की इजाजत दे सकती हैं, जबकि शेष कर्मियों को घर से काम करने की छूट मिलेगी. इसी तर्ज पर केंद्र सरकार भी अपने दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने का निर्णय ले सकती है.

AQI स्तर खतरनाक श्रेणी में

शनिवार को दिल्ली-एनसीआर के विभिन्न इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 400 का आंकड़ा पार कर गया, जो अत्यंत गंभीर श्रेणी को दर्शाता है. ‘खराब’, ‘बहुत खराब’ और ‘गंभीर’ एक्यूआई वर्ग में आने वाले क्षेत्रों के लिए, जो वर्तमान में ग्रैप चरण IV के दायरे में हैं, ग्रैप स्टेज III की कार्रवाइयां लागू की जाएंगी. इन उपायों में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था प्रमुख है.

ग्रैप स्टेज 1 के प्रमुख नियम

पहले चरण में निम्न उपाय शामिल हैं:

  • बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना ताकि डीजल जनरेटर की आवश्यकता न पड़े
  • यातायात प्रबंधन को दुरुस्त रखना जिससे चौराहों और अन्य स्थानों पर वाहन जाम से बचा जा सके
  • समाचार पत्र, टेलीविजन, रेडियो जैसे माध्यमों से वायु प्रदूषण के समय करने और न करने योग्य बातों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना
  • सीएनजी, इलेक्ट्रिक बस और मेट्रो की आवाजाही में बढ़ोतरी करना ताकि पेट्रोल-डीजल वाहनों का उपयोग घटे

ग्रैप स्टेज 2 की व्यवस्था

दूसरे चरण में:

  • केंद्रशासित प्रदेश और एनसीआर की सरकारें (उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा) एनसीआर जिलों में अपने कर्मचारियों के कार्यालय समय में परिवर्तन करेंगी, जिसमें फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाजियाबाद और नोएडा सम्मिलित हैं
  • राज्य सरकारें विभागीय और नगरीय निकायों के कार्यालय समय बदलेंगी
  • केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में अपने कर्मियों की ड्यूटी टाइमिंग में संशोधन करेगी

ग्रैप स्टेज III में चौथे चरण के कुछ प्रावधान

तीसरे चरण में:

  • एनसीआर के अंतर्गत आने वाली राज्य सरकारें और दिल्ली प्रशासन सरकारी, नगरीय और प्राइवेट दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी कर सकती हैं
  • केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों हेतु 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था लागू करने का फैसला ले सकती है

प्रदूषण नियंत्रण के लिए उठाए गए ये कदम जनता के स्वास्थ्य की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं.

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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