ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वे को मिली अनुमति, इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका ख़ारिज

वाराणसी: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने एएसआई सर्वे को ये कहते हुए इजाजत दी कि इससे किसी को नुकसान नहीं है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दी। #Gyanvapi pic.twitter.com/OdSMpfqnmm
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) August 3, 2023
इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण को अनुमति देने पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को सर्वेक्षण करने के लिए कहा है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ज़िला कोर्ट के फैसले को तत्काल प्रभाव से प्रभावी करने के लिए भी कहा है.
चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर की बेंच ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज करते हुए वाराणसी जिला अदालत के ASI सर्वे के आदेश को प्रभावी कर दिया. गौरतलब है कि 27 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया था. मुस्लिम पक्ष मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को कोर्ट में चुनौती दी थी.





