भारत

ORS नाम से बिक रहे ड्रिंक्स पर FSSAI की सख्ती, 75 नोटिस जारी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने “ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन (ORS)” नाम का गलत इस्तेमाल करने वाले ड्रिंक्स पर कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। FSSAI ने सभी फूड बिजनेस ऑपरेटर्स (FBOs) को निर्देश दिया है कि जिन उत्पादों के ब्रांड या प्रोडक्ट नाम में ORS लिखा है, उन्हें तुरंत सभी बिक्री चैनलों और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स से हटाया जाए।

इस संबंध में 14 अक्टूबर 2025 को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की खाद्य सुरक्षा एजेंसियों और FSSAI के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी निर्देश जारी किए गए थे। सभी राज्यों/यूटी के खाद्य सुरक्षा आयुक्तों और केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरणों को कहा गया है कि वे उन कंपनियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करें, जो नॉन-कार्बोनेटेड पानी आधारित ड्रिंक्स, फल आधारित पेय या रेडी-टू-ड्रिंक उत्पादों पर भ्रामक तरीके से “ORS” शब्द का इस्तेमाल कर रही हैं।

FSSAI ने साफ किया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत भ्रामक विज्ञापन और गलत दावों पर रोक है। इसके अलावा विज्ञापन और दावे नियम, 2018 भी लागू हैं, जिनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाने-पीने से जुड़े दावे और लेबल सही, गैर-भ्रामक और मानकों के अनुरूप हों। इन नियमों का पालन करना खाद्य कारोबारियों की जिम्मेदारी है।

नियमों का उल्लंघन करने पर FSSAI ने कार्रवाई शुरू कर दी है। 11 दिसंबर 2025 तक, देशभर में ऐसे FBOs को कुल 75 नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनमें इम्प्रूवमेंट नोटिस, सस्पेंशन ऑर्डर और शो-कॉज नोटिस शामिल हैं। FSSAI ने कहा है कि आगे भी नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।

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न्यूज़ मोबाइल ब्यूरो

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