गृह मंत्रालय ने देर रात शुक्रवार को आदेश जारी किया जिसमे 50 प्रतिशत कार्यबल के साथ सभी तरह की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गयी है. इन दुकानों में काम करने वालों को लॉकडाउन के लिए जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा.
साथ ही केंद्र की तरफ से कहा गया है कि यह आदेश कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगा. इसके अलावा मल्टी ब्रांड मॉल सहित अन्य बड़े प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमती नहीं दी गयी है. बाजार में स्थित दुकानों, मार्केट कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग माल को खोलने की इजाजत नहीं है.
इस आदेश का तात्पर्य यह है कि:
- ग्रामीण क्षेत्रों में, सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानें इनमें शामिल नहीं हैं।
- शहरी क्षेत्रों में, सभी एकल दुकानों, आस-पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति है। हालांकि, बाजारों/बाजार परिसरों और शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है।
ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल जरूरी चीजों की बिक्री की अनमुति होगी. इसके अलावा, शराब की दुकानें और अन्य चीजें बंद रहेंगी.
बता दें कि देश में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है. हालांकि 20 अप्रैल से लॉकडाउन के दौरान उन इलाकों में कुछ छूट भी दी गई है, जहां कोरोना के मामले कम हैं.
वही भारत में शनिवार तक कोरोनोवायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 24,506 हो गई है। इनमें से 18,668 सक्रिय मामले और 5,063 लोग ठीक हो चुके हैं। मरने वालों की संख्या बढ़कर 775 हो गई है। वहि पिछले 24 घंटों में 1,429 नए मामले सामने आए हैं और 57 मौतें हुई हैं.