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‘लव जिहाद’ को लेकर विधेयक लाएगी मध्यप्रदेश सरकर, पांच साल की जेल का होगा प्रावधान

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मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा है कि राज्य सरकार ‘लव जिहाद’ पर विधेयक लाने पर विचार कर रही है. उन्होंने कहा है कि अगले विधानसभा सत्र में ‘लव जिहाद’ को लेकर विधेयक लाया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ‘लव जिहाद’ में 5 साल के कठोर कारावास की सजा का प्रावधान रहेगा और गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा.

“मध्यप्रदेश धर्म स्वातंत्रय विधेयक 2020 को विधानसभा में पेश करने की तैयारी की जा रही है। इस अधिनियम में बहकावे, बल पूर्वक शादी और धर्म परिवर्तन करवाने पर 5 साल का कठोर कारावास होगा। साथ ही ऐसे अपराधों को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाएगा,” उन्होंने कहा.

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इसके पहले कर्नाटक और हरियाणा ने भी कहा था कि वो ‘लव जिहाद’ को लेकर कुछ कानून लाने पर विचार कर रहे हैं. बता दे कि इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने संसद को बताया था कि “लव जिहाद” शब्द को किसी मौजूदा कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।

बता दे कि इस साल की शुरुआत में, केंद्र ने संसद को बताया था कि “लव जिहाद” शब्द को किसी मौजूदा कानून के तहत परिभाषित नहीं किया गया है और किसी भी केंद्रीय एजेंसी द्वारा कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा था कि संविधान का अनुच्छेद 25 सार्वजनिक आदेश, नैतिकता और स्वास्थ्य के विषय में धर्म, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता की गारंटी देता है।

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