राजस्थान हाइकोर्ट में सचिन पायलट और कांग्रेस के 18 अन्य विधायकों द्वारा विधानसभा अध्यक्ष द्वारा उन्हें अयोग्य घोषित किए गए नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुरू हो गई है।हाइकोर्ट की डबल बेंच आज इस मामले पर सुनवाई कर रही है। राजस्थान में सचिन पायलट समेत उनके 19 समर्थित विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस देने का मामला गुरुवार को हाई कोर्ट पहुंचा था।
इस बीच राजस्थान में कथित ‘टेप कांड’ पर सियासी घमासान और तेज हो गया है। विधायकों की खरीद-फरोख्त और अशोक गहलोत गिराने के प्रयासों को लेकर सार्वजनिक हुए आडियो टेप मामले में राजस्थान स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत,राज्य में कांग्रेस के बागी विधायक भंवरलाल शर्मा व भाजपा नेता संजय जैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।इनके खिलाफ राजद्रोह और खरीद-फरोख्त के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया है।
आपको बता दे कि आज ही वायरल ऑडियो क्लिप को लेकर कांग्रेस ने अपने दो विधायकों की प्राथमिक सदस्यता रद्द कर दी है।
कल वायरल हुई ऑडियो को लेकर महेश जोशी ने दो शिकायत की थीं, IPC की धारा 124 ए और 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की गई हैं। हम ऑडियो में हुई बातचीत की सच्चाई की जांच करेंगे: अशोक राठौर, एडीजी, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप #Rajasthan pic.twitter.com/vG4IQrsBCL
— NewsMobile Samachar (@NewsMobileHindi) July 17, 2020
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अदालत की सुनवाई के दौरान आज कोर्ट में ऑडियो टेप मामले में दर्ज की गई 2 एफआइआर पर भी चर्चा हुई। पायलट और बागी विधायकों का पक्ष रख रहे हरीश साल्वे ने कहा कि देखिए अब किस तरह FIR लिखी जा रही हैं।
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने पायलट और 18 बागी विधायकों को जवाब देने के लिए आज शाम 5 बजे तक का समय दिया है। कांग्रेस की ओर से पायलट और 18 बागी विधायकों को अयोग्य घोषित करने की मांग उठाई गई है।