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दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका को दी मंजूरी

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दिल्ली आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका को दी मंजूरी

दिल्ली आबकारी नीति मामला | राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका मंजूर की और उन्हें एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी। गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सुनवाई के दौरान शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की ओर से 100 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगे जाने का दावा किया था।

क्या होता है मुचलका?

बता दें कि जब किसी व्यक्ति को कोर्ट द्वारा सीधेे-सीधे जेेल न भेजकर छोड़ दिया जाता हैै तो उससे दो तरह के बॉन्ड भरवाए जाते हैं। एक होता हैै सिक्योरिटी बॉन्ड और दूसरा होता है पर्सनल बॉन्ड। आमतौर पर अदालत द्वारा इन्हींं दो तरह के बॉन्ड को जारी करने का आदेश दिया जाता है।  कानूनी रूप से देखें तो अदालत किसी भी व्यक्ति को सिर्फ पर्सनल बॉन्ड पर छोड़ सकती है. आम भाषा में सिक्योरिटी बॉन्ड को जमानत और पर्सनल बॉन्ड को मुुचलका कहा जाता है।

लोकसभा चुनावों के दौरान मिली थी 18 दिनों की जमानत 

बता दें अरविंद केजरीवाल मनी ल़ॉन्ड्रिंग मामले में जेल में थे। हालांकि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें 31 दिन के लिए जमानत मिली थी। वहीं चुनाव होते ही 2 जून को फिर से जेल गए थे। लेकिन अब उन्हें 18 दिन बाद नियमित जमानत मिल गई है। बताया जाता है कि उन्हें 1 लाख के मुचलके पर जमानत दी गई है।

प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार  

गौरतलब है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविन्द केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार कर लिया है। करीब दो घंटे की पूछताछ के बाद ED ने सीएम केजरीवाल को उनके आवास से गिरफ्तार किया है। बता दें कि इससे पहले ED ने सीएम केजरीवाल को करीब 9 समन भेजे जा चुके थे। वहीं आज ही हाईकोर्ट ने सीएम केजीरवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय की कठोर कार्रवाई के खिलाफ  दायर याचिका को ख़ारिज कर दिया था।