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ज्ञानवापी मामले में हिंदूपक्ष की याचिका स्वीकार, 22 सितंबर को होगी अगली सुनवाई

ज्ञानवापी मस्जिद: फाइल फोटो
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ज्ञानवापी मामला: ज्ञानवापी-शृंगार गौरी केस में वाराणसी जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका स्वीकार कर ली है. ज्ञानवापी श्रंगार गौरी विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए ज़िला जज ए.के. विश्वेश की एकल पीठ ने कहा कि मामला सुनवाई योग्य है.

ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि, कोर्ट ने हमारी बहस को मान लिया है. साथ ही मुस्लिम पक्ष के आवेदन को रद्द कर दिया है. कोर्ट ने कहा है कि याचिका सुनवाई योग्य है. अब इस मामले की अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी.

 

वहीं मामले में याचिकाकर्ता सोहन लाल आर्य ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह हिंदू समुदाय की जीत है. कोर्ट में अगली सुनवाई 22 सितंबर को है. आज का दिन ज्ञानवापी मंदिर के लिए शिलान्यास का दिन है. हम लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं.

 

वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मामले पर कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए कहा कि “हम ज्ञानवापी का भी सम्मान करते हैं. अगली सुनवाई में भी हमें कानून पर भरोसा है. हम कानून का सम्मान करते हैं और कानून के साथ हैं.”