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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार

Varanasi, May 14 (ANI): Devotees leaving the mosque after offering Namaz as survey conducted, at Gyanvapi Masjid, in Varanasi on Saturday. (ANI Photo)
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ज्ञानवापी मामला: सुप्रीम कोर्ट से मुस्लिम पक्ष को लगा झटका, ASI के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से किया इनकार

ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम पक्ष को आज गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि एएसआई ने स्पष्ट किया है कि पूरा सर्वेक्षण बिना किसी खुदाई और संरचना को बिना कोई नुकसान पहुंचाए पूरा किया जाएगा।

 

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि वैज्ञानिक सर्वेक्षण की पूरी प्रक्रिया गैर-आक्रामक तरीके से संपन्न की जाएगी। इसके साथ ही कोर्ट ने मस्जिद परिसर में  किसी भी प्रकार की खुदाई न करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अपने आदेश में कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने एएसआई के हलफनामे पर ध्यान दिया है कि वह अपने सर्वेक्षण के दौरान कोई खुदाई नहीं कर रहा है और दीवार आदि के किसी भी हिस्से को नहीं छुआ जाएगा।

ज्ञानवापी में सर्वे मामले में सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने फैसला दिया है।