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गोवा: कोरोना से जान गंवाने वाले मृतकों के परिजनों को मिलेगा 2 लाख का मुआवजा, सरकार द्वारा राखी गई इन शर्तों का रखना होगा ध्यान

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गोवा सरकार ने हाल ही में एक नई योजना आरम्भ कर दी है, जिससे राज्य में कोरोना की वजह से जान गवाने वालों के परिवार को थोड़ी आर्थिक मदद मिल सकेगी। दरअसल हाल ही में राज्य के समाज कल्याण निदेशक उमेशचंद्र जोशी ने इस योजना को अधिसूचित किया है। बता दे इस बारे में बीते महीने ही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घोषणा की थी।

2 लाख की अनुग्रह राशि का है प्रावधान, लेकिन आर्थिक मदद के लिए इन शर्तो को करना होगा पूरा।

अधिसूचना में कहा गया है –

इस योजना का उद्देश्य कोरोना वायरस संक्रमण से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देना है।
लाभार्थी के परिवार की सालाना आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
इस योजना के तहत कोई भी परिवार एक बार ही दावा कर सकता है।
अधिसूचना के मुताबिक लाभार्थी कम से कम 15 साल से राज्य का निवासी होना चाहिए।
इस योजना के तहत लाभ पाने के लिए मृतक की पत्नी/पति या उस पर निर्भर बच्चे आवेदन दे सकते हैं।

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‘मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना’ भी शुरू करने का किया था एलान।

गौरतलब है कि राज्य के स्थापना दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पिछले महीने कहा था कि ‘मुख्यमंत्री अनाथ आधार योजना’ शुरू की जाएगी, जिसके तहत अनाथ बच्चों को मासिक वित्तीय सहायता यानी हर महीने कुछ वित्तीय लाभ दिया जाएगा।

इतना ही नहीं इसके साथ सावंत ने एलान किया था कि चाइल्ड कैयर संस्थानों में कैदियों के लिए आयु सीमा को बढ़ाकर 21 कर दिया गया है और खबरें यह भी है कि दसवीं कक्षा के वो अनाथ बच्चे, जिनके माता-पिता की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई, उन्हें भी राज्य सरकार द्वारा मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा।

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