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कर्नाटका के पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से बड़ी रहत, यौन उत्पीड़न मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ़्तारी पर लगी रोक

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कर्नाटका के पूर्व सीएम बी.एस. येदियुरप्पा को हाईकोर्ट से बड़ी रहत, यौन उत्पीड़न मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ़्तारी पर लगी रोक

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बी.एस. येदियुरप्पा को यौन उत्पीड़न मामले में बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में जारी गैर-जमानती वारंट पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ POCSO मामले में अगली सुनवाई तक गिरफ्तारी और हिरासत की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।

CID की विशेष जांच टीम ने येदियुरप्पा को पूछताछ में शामिल होने के लिए समन जारी किया था, लेकिन वह बुधवार को जांच में शामिल होने के लिए पेश नहीं हुए। बताया गया कि इस समय येदियुरप्पा दिल्ली में हैं और उन्होंने जांच में शामिल होने के लिए और समय मांगा।

इसके बाद सीआईडी ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट की मांग करते हुए फर्स्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट का रुख किया था। इस पर कोर्ट ने वारंट जारी कर दिया था। बीजेपी नेता ने इस वांरट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर आज शुक्रवार को सुनवाई हुई और उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लग दी गई है।

गौरतलब है कि कोर्ट ने अब येदियुरप्पा को 17 जून को मामले की जांच कर रही सीआईडी ​​के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। इससे पहले बेंगलुरु की एक अदालत ने गुरुवार को उनके खिलाफ 14 मार्च को दर्ज POCSO अधिनियम के तहत मामले को लेकर गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत के आधार पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है।