बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय उर्फ मिमोह के खिलाफ एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई है। इसी FIR में उनकी पत्नी को भी दोषी माना गया है। दरअसल ये FIR 38 वर्षीय महिला की तरफ ओशिवारा पुलिस स्टेशन में गुरुवार रात को FIR दर्ज करवाई गई है। इसमें महिला (मॉडल) ने बेटे महाक्षय चक्रवर्ती पर रेप और जबरन अबॉर्शन करवाने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं FIR में मिथुन की पत्नी योगिता बाली का भी जिक्र किया गया है, जिन पर पीड़िता को धमकाने के आरोप लगाए गए हैं।
क्या है शिकायतकर्ता का दावा।
शिकायतकर्ता महिला का दावा है कि वह 2015 से मिमोह (मिथुन चक्रवर्ती के बेटे) के साथ संबंध में थी। मिमोह ने उससे शादी करने का वादा किया और फिर इनकार कर दिया ,इतना ही नहीं उसने आरोप लगाया कि मिमोह ने उसे अपने घर बुलाया और जबरन ड्रिंक देकर शारीरिक संबंध भी बनाये।
जबरन अबॉर्शन का भी है आरोप।
शिकायतकर्ता महिला का आरोप ये भी है कि जब वह गर्भवती हो गई, तो मिमोह ने उसे गर्भपात यानी एबॉर्शन के लिए मजबूर किया और जब उसने इनकार कर दिया तो उसने उसे कुछ गोलियां दीं जिससे उसका गर्भपात हो गया। इसके साथ महिला ने यह भी दावा किया कि जब वह पुलिस में शिकायत दर्ज करने वाली थी तो मिमोह की मां ने भी उसे धमकाया है।
बेगमपुर पुलिस स्टेशन में भी दर्ज हो चुकी है शिकायत।
पीड़िता के मुताबिक इस घटना के बाद वे अपने भाई के साथ दिल्ली चली गई थीं. वहां उन्होंने बेगमपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. उस पुलिस स्टेशन में महाक्षय और उनकी मां के खिलाफ धारा 376 ( रेप) और 313 के तहत के मामला दर्ज किया गया था. बाद में उस मामले को क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया. लेकिन उस समय दिल्ली कोर्ट की तरफ से दोनों महाक्षय और उनकी मां को अग्रिम जमानत दे दी गई थी।
अब इन धाराओं के तहत मामला दर्ज।
बता दे इसके घटना के बाद पीड़िता को उस जगह से शिकायत दर्ज करने के लिए कहा गया था जहां पर घटना हुई थी. ऐसे में पीड़िता ने इसी साल जुलाई में मुंबई केओशिवारा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी. उस शिकायत के आधार पर IPC की धारा 376, 376(2), 328,417,506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब इस केस में बलात्कार से लेकर धोकाधड़ी तक, महाक्षय पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं।