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हरियाणा: पूर्व सीएम ओपी चौटाला को चार साल की जेल, 4 संपत्ति होगी सील

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हरियाणा: पूर्व सीएम ओपी चौटाला को चार साल की जेल, 4 संपत्ति होगी सील

 

हरियाणा:  पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दिल्ली की एक अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सजा का ऐलान किया। इसके अलावा कोर्ट ने चौटाला पर 50 लाख का जुर्माना भी लगाया है। ओम प्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियां सीज करने का भी कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद ओम प्रकाश चौटाला के बेटे अभय चौटाला ने भी बयान देते हुए कहा कि  वह स्पेशल कोर्ट के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।

बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने गुरुवार को सीबीआई के वकीलों और ओम प्रकाश चौटाला, दोनों की दलीलें सुनीं थीं और आज यानी शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। ओमप्रकाश चौटाला को 1993 से 2006 तक आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले में दोषी ठहराया गया था। चौटाला ने अदालत से चिकित्सा बीमारियों और बुढ़ापे का हवाला देते हुए उन्हें न्यूनतम सजा देने का आग्रह किया है।

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