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सुप्रीम कोर्ट ने AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर दी 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: AAP नेता सत्येंद्र जैन को चिकित्सकीय आधार पर शर्तों के साथ 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सत्येंद्र जैन बिना अनुमति के दिल्ली से बाहर नहीं जा सकते और मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दे सकते हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 6 हफ़्तों की जमानत देते हुए कहा कि जमानत के दौरान सत्येंद्र जैन मीडिया में कोई भी बयान नहीं देंगे. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा सत्येंद्र जैन को अपनी मेडीकल रिपोर्ट कोर्ट में जमा करानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आगे यह भी कहा है कि सत्येंद्र जैन को दिल्ली एनसीआर से बाहर जाने की इजाजत नहीं है. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को 11 जुलाई तक की अंतरिम जमानत दी है. मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी.

 

गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली की आप सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को गिरने से चोट आयी थी. सूत्रों द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक बुधवार देर रात सत्येंद्र जैन को चक्कर आया और वह बाथरूम में फिसलकर गिर गए. इसके बाद उन्हें जाँच के लिए पश्चिमी दिल्ली स्थित दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

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