केंद्र सरकार ने सोमवार को अनलॉक 2 के लिए दिशानिर्देशों की घोषणा की, जिसमें स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। नए दिशानिर्देशों में कंटेमेंट जोनों के बाहर और ज्यादा गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी गई है.
– मेट्रो रेल, सिनेमा, जिम, पूल, धार्मिक समारोहों को भी 31 जुलाई तक बंद रखा गया है.
– धार्मिक और राजनीतिक सभाओं पर पाबंदी जारी रहेगी.
– रात के 10 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, इस दौरान लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। जरूरी गतिविधियों और कुछ अन्य को इससे छूट दी गई है.
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– स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई 2020 तक बंद रहेंगे.
– घरेलू उड़ानों और यात्री ट्रेनों को पहले से ही सीमित तरीके से अनुमति दी गई है. उनके संचालन को और अधिक विस्तृत रूप से विस्तारित किया जाएगा.
– अपने क्षेत्र के आधार पर दुकानों पर एक बार में 5 से अधिक व्यक्ति खड़े हो सकते हैं. हालांकि, उन्हें पर्याप्त शारीरिक दूरी बनाए रखनी होगी
– केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई, 2020 से कार्य करने की अनुमति दी जाएगी. इस संबंध में एसओपी भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया जाएगा.
अनलॉक1 30 जून को समाप्त हो रहा है और 1 जुलाई से अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होना है.