सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को जमानत दे दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने 105 दिन जेल में बिताए हैं, ज्यादातर दिल्ली की तिहाड़ जेल में हैं।
हालांकि, कोर्ट ने कहा कि चिदंबरम देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं और जब भी आवश्यकता होगी, उन्हें पूछताछ के लिए खुद को पेश करना पड़ता है। कोर्ट से बैल मिलने के बाद चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम ने एक स्माइली के साथ ट्वीट किया, “आखिरकार 106 दिनों के बाद।”
Phew. At last after 106 days 🙂
— Karti P Chidambaram (@KartiPC) December 4, 2019
वही कांग्रेस ने ट्वीट किया, “सत्य अंत में प्रबल होता है। # सत्यमेव जयते।” इससे पहले अदालत ने 28 नवंबर को चिदंबरम द्वारा दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय के जमानत से ना देने के फ़ैसले को चुनौती दी थी।
तर्कों के दौरान, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दावा किया कि 74 वर्षीय पूर्व वित्त मंत्री ने हिरासत से भी मामले में महत्वपूर्ण गवाहों पर “पर्याप्त प्रभाव” जारी रखा है। चिदंबरम ने तर्क दिया कि एजेंसी आधारहीन आरोप लगाकर उनके करियर और प्रतिष्ठा को “नष्ट” नहीं कर सकती।