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हरियाणा में संडे को भी खुलेंगे बाजार, हेयर सैलून, पार्लर व मैरिज हॉल को भी छूट, शर्तें लागू

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हरियाणा सरकार ने अब सभी बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर खोलने की छूट दे दी है। मैरिज व बैंक्वेट हॉल में भी समारोह के लिए लगा प्रतिबंध हटा दिया गया है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा गाइडलाइन भी जारी की गई हैं।

बारबर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर में बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं मिलेगा। प्रत्येक ग्राहक के इस्तेमाल के बाद दुकान के सभी इक्यूपमेंट सैनिटाइज करने होंगे। ग्राहक के लिए टोकन सिस्टम या अपाइंटमेंट सिस्टम लागू किया जाए। इसी प्रकार मैरिज-बैंक्वेंट हॉल में किसी भी समारोह के आयोजन से पहले डीसी या किसी भी अथॉरिटी से अनुमति लेनी होगी। वहां 50 से ज्यादा गेस्ट की अनुमति नहीं होगी।

वहां आने वाले सभी गेस्ट मास्क लगाए हुए हों और मोबाइल में आरोग्य सेतु एप होना चाहिए। उल्लेखनीय है कि प्रदेश को ऑरेंज जोन मानते हुए 18 मई को बाजार खोलने की छूट दी थी। लेकिन कुछ चीजें स्पष्ट नहीं थीं। ऐसे में जिलों के डीसी इन्हें लेकर असमंजस में थे।

अब नगर निकाय विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। वहीं, सरकार ने शहरों में बाजारों के रविवार या अन्य किसी दिन होने वाले साप्ताहिक अवकाश को भी खत्म कर दिया है। क्योंकि बाजारों में प्रतिदिन 50 फीसदी दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। इसलिए प्रत्येक दुकान का वैसे भी दूसरे दिन ही नंबर आ रहा है। इसलिए यह निर्णय लिया गया है।

सैलून-पार्लर: डिस्पोजेबल तौलिया या पेपर इस्तेमाल हो

हर ग्राहक के बाद एक्यूपमेंट 30 मिनट के लिए सैनिटाइज करें

बुखार, सर्दी-जुकाम, खांसी से पीड़ित को प्रवेश नहीं दिया जाए। मास्क के बिना किसी को अंदर नहीं आने दिया जाए।

ग्राहकों के लिए एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर होना जरूरी। पूरा स्टाफ मास्क लगाएगा। हेड कवर व एप्रिन जरूरी।

हर कटिंग के बाद स्टाफ खुद को सैनिटाइज करेगा।

किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा से ज्यादा गेस्ट न हों।

समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे।

एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

99.50 फारेनहाइट फीवर होने पर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी।

मास्क अनिवार्य। 1 मीटर की दूरी जरूरी।

शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग नहीं। समारोह स्थल में सेंट्रल एसी इस्तेमाल नहीं होगा।

टोकन सिस्टम या अपाॅइंटमेंट सिस्टम लागू हो। सीटिंग व्यवस्था के लिए 1 मीटर की दूरी हो।

मैरिज-बैंक्वेंट हॉल

किसी भी समारोह में 50 से ज्यादा से ज्यादा गेस्ट न हों।

समारोह में आने वालों के नाम, पता व फोन नंबर दर्ज करने होंगे।

एंट्री पॉइंट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था रखनी होगी। थर्मल स्क्रीनिंग होगी।

99.50 फारेनहाइट फीवर होने पर व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलेगी।

मास्क अनिवार्य। 1 मीटर की दूरी जरूरी।

शराब, पान, गुटखा, तंबाकू का प्रयोग नहीं। समारोह स्थल में सेंट्रल एसी इस्तेमाल नहीं होगा।

पासपोर्ट सेवा केंद्रों में 26 से शुरू होगा पासपोर्ट संबंधी काम

सेवा केंद्रोंं में जाने के लिए आवेदकको ऑनलाइन लेना होगा अपाॅइंटमेंट

चंडीगढ़ के पासपोर्ट सेवा केंद्रों में पासपोर्ट संबंधी सेवाओं के लिए मुलाकात का समय 26 मई से शुरू किया जाएगा। मुलाकात के लिए समय लेने वालों को गाइडलाइन का पालन करना होगा। इसके अनुसार सेवा केंद्रों में ऑनलाइन अपाइंटमेंट के आधार पर ही प्रवेश दिया जाएगा।

जो भी आवेदक आएगा, उसका मास्क पहनना अनिवार्य होगा। उसके पास सैनिटाइजर भी होना चाहिए। इसके बिना किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। 10 साल से कम और 65 वर्ष से अधिक आयु वाले, गर्भवती महिला को प्रवेश नहीं मिलेगा। चाहे उनके पास ऑनलाइन अपाइंटमेंट भी हो। आवेदकों को क्या करना है.

आवेदक केवल 30 मिनट पहले ही पहुंचें। पासपोर्ट सेवा केंद्र या उसके बाहर समूह में इकट्‌ठा नहीं होना है। यदि ऐसा किया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आवेदक जरूरी सभी दस्तावेजों की 2-2 फोटो कॉपी साथ लेकर पहुंचें। केंद्र में फोटोकॉपी की व्यवस्था नहीं है। परिसर या उसके आस-पास थूकना मना है। ऐसा किया तो कार्रवाई होग

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