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सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम के अमल पर रोक से किया इंकार, केंद्र को जारी किया नोटिस

File photo
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को रोकने के लिए मना कर दिया, लेकिन सरकार से कहा कि वह उन याचिकाओं का जवाब दे, जिन्होंने संशोधित नागरिकता अधिनियम पर इस आधार पर विरोध किया है कि यह संविधान का उल्लंघन करता है।

मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की खंडपीठ ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के खिलाफ लगभग 60 याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट का कहना है कि वह अब जनवरी में इन याचिका पर सुनवाई करेगा।

याचिका दायर करने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और असम में सत्तारूढ़ भाजपा के सहयोगी असोम गण परिषद शामिल हैं।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि धर्म नागरिकता प्रदान करने का आधार नहीं हो सकता। उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि CAA संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ है क्योंकि अवैध प्रवासियों को स्वीकार करना धर्म के आधार पर नागरिकों को जीवन और समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से गैर-मुस्लिमों के लिए नागरिकता आसान बनाने, जो अपने घरेलू देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद 31 दिसंबर 2014 तक भारत चले आये.

जबसे नया कानून पिछले बुधवार से लागू हुआ हैं देश भर में व्यापक रूप से विरोध प्रदर्शन हुए हैं, खासकर पूर्वोत्तर, बंगाल और दिल्ली में। रविवार को जामिया मिलिया विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा एक विरोध मार्च हुआ जो बाद में हिंसा में बदल गया.

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