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फैक्ट चेक: नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि भारत का नाम 15 जून से हर भाषा मे सिर्फ भारत रहेगा

फैक्ट चेक: नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि भारत का नाम 15 जून से हर भाषा मे सिर्फ भारत रहेगा

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सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा की जा रही है जिसमें दावा किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार, 15 जून, 2020 से भारत को हर भाषा में ‘भारत’ के रूप में जाना जाएगा।

तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है: ‘15 जून से भारत का नाम हर भाषा मे सिर्फ भारत रहेगा–सुप्रीम कोर्ट’.

फैक्ट चेक

NewsMobile ने तस्वीर की जांच की और पाया कि यह दावा गलत है।

हमने प्रासंगिक शब्दों का उपयोग करके खोज की और पाया कि विभिन्न मीडिया हाउस की कई रिपोर्टों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है |

रिपोर्ट के अनुसार, देश के अंग्रेजी नाम इंडिया को भारत में बदलने की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को विचार करने से इनकार कर दिया।  कोर्ट ने कहा, ‘संविधान में पहले ही ‘इंडिया’ को ‘भारत’ कहा गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एसए बोबडे की बेंच ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में कहा कि केंद्र को इस संबंध में ज्ञापन दिया जा सकता है|

आपको बता दें, यह याचिका नमह नामक दिल्ली के किसान की ओर से कोर्ट में डाली गई है| उसका कहना है कि देश का अंग्रेजी नाम ‘इंडिया’ से बदलकर ‘भारत’ कर देना चाहिए क्योकि इंडिया ग्रीक शब्द ‘इंडिका’ से आया है।

उपरोक्त जानकारी यह साबित करती है कि अदालत ने 15 जून से भारत का नाम हर भाषा में भारत में बदलने का आदेश नहीं दिया था। इसलिए, यह दावा गलत है।

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