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गुजरात हाईकोर्ट का आदेश, अब मास्क नहीं पहनने वालों को करनी होगी कोविड सेंटर में 5-6 घंटे सेवा

Representational Image: corona
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कोरोना वायरस संक्रमण लगातार अपने पैर पसार रहा है। तमाम कोशिशों के बाद भी सरकारें कोरोना के प्रकोप को रोकने में असमर्थ हैं। दरअसल कई इंतज़ाम और सावधानियों के बाद भी कुछ लोग न केवल नियम का उल्लंघन करते है बल्कि उसे अनदेखा भी करते है। लेकिन इस मर्ज़ के लिए अब गुजरात हाईकोर्ट ने नया समाधान निकाला है।

बिना मास्क के घूमने वालों को करनी होगी कोविड सेंटर में 5-6 घंटे सेवा।

अब गुजरात में कोविड-19 के नियमों का पालन नहीं करने वालों को गुजरात हाईकोर्ट ने एक अनोखी सजा का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के इस आदेश के तहत बिना मास्क के घूमने वालों को अब 5-6 घंटे तक कोविड केयर सेंटर्स में कम्युनिटी सर्विस करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने सरकार को यह भी आदेश दिया है कि जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उनसे जुर्माना वसूला जाए। ख़ास बात ये है कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि जो लोग जुर्माना नहीं दे सकते हैं, उन्हें 5-6 दिनों के लिए कोविड सेंटर में सेवा के लिए भेजा जाए ।

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बता दे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ ने कहा कि कोरोना वायरस के दौर में मास्क लगाना सभी के लिए जरुरी है। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने गुजरात सरकार को हर हफ्ते रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है।

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