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गुजरात की दो राज्यसभा सीटों पर एक साथ उपचुनाव कराने की कांग्रेस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कल करेगा सुनवाई

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सुप्रीम कोर्ट बुधवार (19 जून) को कांग्रेस द्वारा दो राज्यसभा सीटों पर एक साथ चुनाव कराने की याचिका पर सुनवाई करेगा, जो भाजपा प्रमुख अमित शाह और स्मृति ईरानी के लोकसभा में जाने के बाद खाली हुई हैं.

न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और सूर्यकांत की अवकाश पीठ ने मंगलवार को अदालत के समक्ष इसका उल्लेख किए जाने के बाद याचिका पर बुधवार को सुनवाई के लिए सहमति व्यक्त की.

चुनाव आयोग ने इन दो सीटों पर राज्यसभा उपचुनाव के लिए 5 जुलाई की तारीख तय की है. यह याचिका गुजरात विधानसभा में विपक्ष के नेता परेशभाई धनानी ने दायर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जनप्रतिनिधित्व कानून (RPA) के प्रावधानों के अनुसार संसद के ऊपरी सदन में सभी रिक्तियों पर एक साथ चुनाव होने चाहिए.

अलग-अलग चुनावों का विरोध करते हुए, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि दोनों सीटों के लिए अलग-अलग चुनाव कराना नियमों के खिलाफ होगा. “यह हमारे संवैधानिक लोकाचार का मज़ाक उड़ाना होगा। यह पूरी तरह से सम्मेलनों के विपरीत होगा. जब भी किसी राज्य की दो सीटें खाली होती हैं, वहां एक साथ उपचुनाव कराये जाते हैं.

सिंघवी ने पिछले सप्ताह कहा था कि यह सभी को स्पष्ट है कि ऐसा प्रत्येक विधायक को उचित और सामान्य अधिकार देने के लिए किया जाता है.

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हालांकि, आरोप को खारिज करते हुए, भाजपा ने कहा कि “कांग्रेस एक झूठ फैलाने वाली मशीन बन गई है”. “वे लोगों को गुमराह कर रहे हैं. भाजपा के एक नेता ने कहा कि राज्यसभा के लिए उपचुनाव हमेशा अलग-अलग होते हैं.

गुजरात के गांधीनगर से अपना पहला लोकसभा चुनाव जीतने के बाद अमित शाह की राज्यसभा सीट खाली हो गई थी. जबकि, स्मृति ईरानी की सीट खाली हो गई थी क्योंकि उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को हराकर अमेठी लोकसभा सीट जीती थी.

गुजरात विधानसभा में भाजपा के 100 विधायक हैं और कांग्रेस के 71 विधायक हैं.

राज्यसभा चुनाव में एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली का तरीका अपनाया जाता है, जिसमें प्रत्येक सांसद का वोट केवल एक बार गिना जाता है. कानून बनाने वाले प्रत्येक उम्मीदवार के लिए वरीयता क्रम को सूचीबद्ध करते हैं. वह उम्मीदवार जो अधिक मतदाताओं के लिए पहली पसंद है, जीतता है.