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कुलभूषण जाधव मामला Live Updates: भारत की बड़ी जीत, ICJ ने जाधव की फांसी पर लगाई रोक

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ICJ में भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक जीत में, विश्व न्यायालय ने जाधव की मौत की सजा को रोक दिया और पाकिस्तान से समीक्षा के लिए कहा.

अदालत ने कांसुलर संबंधों पर वियना कन्वेंशन के उल्लंघन के लिए पाकिस्तान को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने पाकिस्तान से भारत को जाधव के लिए कांसुलर एक्सेस प्रदान करने को कहा.

अदालत ने कहा कि जाधव की मौत की सजा तब तक निलंबित रहनी चाहिए जब तक कि पाकिस्तान प्रभावी रूप से वियना कन्वेंशन के अनुछेद 36 (1) के उल्लंघन के मामले में सजा पर पुनर्विचार नहीं करता है.

कुलभूषण जाधव (49) भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी हैं। पाकिस्तान ने जाधव को तीन मार्च 2016 को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान का दावा है कि जाधव अवैध रूप से बलूचिस्तान में दाखिल हुए थे जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान ने जाधव पर आतंकवाद फैलाने एवं देश को अस्थिर करने का आरोप लगाया है।

भारत का दावा है कि जाधव को ईरान से अगवा कर पाकिस्तान लाया गया। अप्रैल 2017 में पाकिस्तानी की एक सैन्य अदालत ने ‘जबरन कबूलनामे’ को आधार बनाकर जाधव को फांसी की सजा सुनाई। भारत ने जाधव पर लगाए गए पाकिस्तान के सभी आरोपों को खारिज किया और कहा कि जाधव अपने कारोबार के सिलसिले में ईरान में थे और उन्हें वहां से अगवा कर लिया गया|

कुलभूषण जाधव को कॉन्सुलर मदद नहीं देने के खिलाफ भारत इस मामले को आईसीजे लेकर गया। वियना संधि के तहत गिरफ्तार विदेशी नागरिक को कॉन्सुलर पहुंच देनी होती है और व्यक्ति को उसके अधिकार बताने होते हैं। पाकिस्तान ने वियना संधि के इन दोनों प्रावधानों का उल्लंघन किया।

कॉन्सुलर मदद पहुंचाने के अपने अनुरोध बार-बार खारिज किए जाने के बाद भारत आठ मई 2017 को आईसीजे गया। आईसीजे ने भारत की दलीलों को सुनने के बाद 18 मई 2017 को जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगा दी|

LIVE UPDATES:

  • वियना कन्वेंशन एक अंतरराष्ट्रीय कानून है जो देशों के बीच राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करता है. कुलभूषण जाधव मामले में, भारत ने ICJ में तर्क दिया था कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने कुलभूषण जाधव को सजा से पहले काउंसलर एक्सेस (राजनयिक सहायता) प्रदान नहीं किया था. बता दें कि ICJ ने आज फैसला सुनाया कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया.
  • दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि मैं कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक और काउंसलर एक्सेस देने के आईसीजे के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत करता हूं. सत्य और न्याय की जीत होती है. हमारी धरती के इस बेटे को अपने परिवार के साथ जल्द वापस आना होगा.

  • कुलभूषण जाधव का फैसला सर्वसम्मति से है. बेंच पर 16 जजों में से 15 जजों ने इसे वियना कन्वेंशन का उल्लंघन मानते हुए पाकिस्तान के खिलाफ फैसला सुनाया है. असहमति जताने वाले एकमात्र जज पाकिस्तान के जज तसद्दुक हुसैन जिलानी रहे.
  • रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ICJ के फैसला का स्वागत किया है. वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि 15: 1 से आया आईसीजे का फैसला एक सर्वसम्मत फैसला है.
  • अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस देने के लिए पाकिस्तान को निर्देश दिया है। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है – राजनाथ सिंह
  • आईसीजे ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जाधव को कॉन्सुलर पहुंच की मदद मिलनी चाहिए। कोर्ट ने पाकिस्तान से से जाधव की मिली सजा की समीक्षा करने के लिए कहा है।
  • कोर्ट ने पाया कि पाकिस्तान ने भारत को कुलभूषण जाधव से संवाद करने के अधिकार से वंचित कर दिया, उन्हें हिरासत में लेने और उनके कानूनी प्रतिनिधित्व की व्यवस्था से भी. और इस तरह पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के तहत दायित्वों का उल्लंघन किया.
  • कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वियना संधि के तहत भारत के पास यह अधिकार था कि वह जाधव को कॉन्सुलर पहुंच दे और हिरासत में रहते हुए उनसे मुलाकात कर उनके लिए कानूनी मदद पहुंचाए लेकिन पाकिस्तान ने इस अधिकार से भारत को वंचित किया। इस तरह से उसने कॉन्सुलर पहुंच पर वियना संधि के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

  • पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने फैसले पर खुशी जताई है साथ ही उन्होंने आईसीजे में भारत का पक्ष रखने वाले हरीश साल्वे का धन्यवाद किया है.

  • कुलभूषण जाधव पर 15-1 से भारत के पक्ष में फैसला आया है. 16 में से 15 जजों ने भारत के हक में फैसला सुनाया है.
  • आईसीजे में अंतरराष्ट्रीय कोर्ट की दक्षिण एशिया की कानूनी सलाहकार रीमा उमर ने अपने ट्वीट में कहा है कि आईसीजे मेरिट के आधार पर भारत के पक्ष में फैसला सुनाया है। कोर्ट का मानना है कि जाधव को कॉन्सुलर मदद मिलनी चाहिए। साथ ही उसने पाकिस्तान से जाधव को मिली सजा पर दोबारा विचार करने के लिए कहा है।

  • भारत के लिए बड़ी जीत. कांसुलर पहुंच की भारत की मांग को मिली मंजूरी.
  • दूतावास से आईसीजे पहुंची भारतीय टीम