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उत्तरप्रदेश: बरेली में ‘लव जिहाद’ के आरोप में पहली FIR, नए कानून के तहत केस भी दर्ज

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उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश को राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद बरेली में आज इसके तहत पहला मामला भीदर्ज किया गया है। अब बरेली में ‘लव जिहाद’ के आरोप में नए कानून के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है।

कब और कहा दर्ज हुआ ‘लव जिहाद’ का पहला मामला ?

पुलिस के मुताबिक लव जिहाद के आरोप में बरेली के थाना देवरनिया में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 3/5 की धारा में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें आरोपी पर जबरन धर्मांतरण करने का दबाव बनाने का आरोप लगाया गया है। फिलहाल आरोपी घर से फरार है। आरोपों के मुताबिक उबैस नाम के युवक पर लड़की को बहला फुसला कर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया गया है।

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पारित अध्यादेश को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दी थी, जिसके साथ यह कानून यूपी में लागू हो गया। इस कानून के लागू होने के बाद बरेली में पहला मामला इसके तहत दर्ज किया गया है। लकिन बता दे फिलहाल राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के इस अध्यादेश को मंजूरी देने के बाद यह कानूनी रूप तो ले चुका है लेकिन इसे 6 महीने के अंदर राज्य सरकार को विधानसभा से पास कराना पड़ेगा।

इधर आरोपी के खिलाप विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन अधिनियम की धारा 504/506 और 3/5 के तहत मामला दर्ज किया गया है और अब पुलिस इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में है।

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