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आज से बदल जाएंगे ट्रैफिक के ये नियम, जानें सभी ज़रूरी नियम

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Union Ministry of Road Transport and Highways) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 (Central Motor Vehicle Rules 1989) में कई बदलाव कर दिए हैं. सरकार द्वारा नई अधिसूचना भी जारी की गई है, जो देशभर में 1 अक्टूबर 2020 यानि आज से लागू हो जाएगी. इसीलिए 1 अक्टूबर को घर से बहार निकलने के पहले कुछ ख़ास नियमों का ध्यान वाहन चालकों को रखना होगा।

खास बात है कि अब नए नियम के तहत ट्रैफिक पुलिस बीच सड़क पर लोगों को रोककर गाड़ियों के दस्तावेज़ चेक नहीं कर पाएगी.

दरअसल, केंद्र सरकार का मानना है कि देश में आईटी सर्विसेज और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग द्वारा बेहतर तरीके से यातायात के नियमों को लागू किया जा सकता है. इस तरह लोगों का समय भी बच पाएगा, तो वहीं जिनके पास वाहन के दस्तावेज़ पूरे नहीं होंगे, उन्हें ई-चालान मिल जाएगा. यानी अब गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से दस्तावेजों का ई-वैरिफिकेशन किया जाएगा. जिन गाड़ियों के दस्तावेज़ पूरे नहीं होंगे, उनको ई-चालान भेजा जाएगा.

कुछ नियम जिनका जानना आपका लिए बेहद ज़रूरी है।

  • मोबाइल फोन का उपयोग केवल रूट नेविगेशन के लिए किया जा सकता है, ऐसे में ड्राइवर वाहन चलाते समय अपनी एकाग्रता नहीं खोते हैं।
  • मगर ध्यान रहे कि अभी भी वाहन चलाते समय फोन पर बात करना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है. इसके लिए आपका चालान कट सकता है.

  • नए नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्‍हीकल का कोई डॉक्‍युमेंट कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्‍ट्रेशन नंबर के जरिये दस्‍तावेजों का ई-वैरिफिकेशन होगा और ई-चालान (E-Challan) भेज दिया जाएगा. यानी अब वाहनों की जांच के लिए फिजिकल डॉक्‍युमेंट्स की मांग नहीं की जाएगी.
  • नियमों के मुताबिक, अगर किसी वाहन संबंधी डॉक्युमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वेरिफाई कर दिया गया है तो पुलिस अधिकारी इसकी फिजिकल कॉपी नहीं मांग सकेंगे. किसी डॉक्युमेंट की मांग करने या जांच के बाद तारीख और जांच का टाइम स्टैम्प व यूनिफॉर्म में पुलिस अधिकारी की पहचान पत्र का रिकॉर्ड भी पोर्टल पर ही मेंटेन किया जाएगा
  • मंत्रालय ने साफ किया है कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी की ओर से अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) का ब्‍योरा पोर्टल में रिकॉर्ड किया जाएगा, जिसे समय-समय पर अपडेट किया जाएगा.

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  • केंद्र सरकार की ओर से जारी नए नियमों के मुताबिक, वाहन मालिकों को अपने डॉक्‍युमेंट्स को इलेक्‍ट्रॉनिक फॉर्म में मेनटेन करना जरूरी होगा ताकि सड़क पर रुककर जांच करने के झंझट से निजात पाई जा सके.
  • इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल के जरिए कमपाउंडिंग, एंडॉर्समेंट, लाइसेंस का सस्पेंशन और रिवोकेशन, इम्पाउंडिंग, रजिस्ट्रेशन और ई-चालान जारी किए जाएंगे.
  • चालक के रिकॉर्ड को न केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से बनाए रखा जाएगा, बल्कि उनके व्यवहार की भी पूरी निगरानी की जाएगी।
  • ड्राइवरों को केंद्र सरकार के ऑनलाइन पोर्टल जैसे Digilocker या m-parivahan पर अपने वाहनों के दस्तावेजों को बनाए रखने की अनुमति है।.

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